आरिज खान (PC-otv) |
बटला हाउस एनकाउंटर :दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बटला हाउस एनकाउंटर 2008 के मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है, आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। वही, पिछले हफ्ते आतंकी मुजाहिदीन को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत का दोषी दोषी करार दिया था।
पुलिस ने आतंकी आरिज खान के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा था कि यह सिर्फ कोई हत्या नहीं बल्कि न्याय के रक्षक रहे कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या है । जिसके विपक्ष खान के वकील MS Khan ने उसकी मौत की सजा का विरोध किया था।
खान मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज से बीटेक का स्टूडेंट हैं। उसे दिल्ली गोलीबारी में मारे गए आतिफ अमीन ने जिहादी नेटवर्क में शामिल किया था। इसके बाद खान को फर्जी पासपोर्ट दिलवा कर नेपाल शिफ्ट कर दिया था । 2018 में खान को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने 8 मार्च को यह स्पष्ट कह दिया था कि " तमाम सबूतों और गवाहों से साबित हो गया कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चला कर उनकी हत्या की है।
Source: NDTV India
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2 Comments
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