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Aadhar-PAN Link: 31 मार्च तक Aadhaar Pan लिंक कराना जरूरी नहीं तो भरना पड़ेगा ₹1000 जुर्माना

Aadhar-PAN Link:सरकार द्वारा जोड़े गए नए सेक्शन के अनुसार, अंतिम तारीख तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वर्तमान में पैन से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख चालू वित्त वर्ष का अंतिम तिथि यानी 31 मार्च, 2021 है।

aadhar pan link last date 31 march 2021
31 मार्च 2021 तक Aadhaar Pan लिंक कराना जरूरी (PC-Pixabay)



सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया हुआ है। दिए गए समय तक अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं लिंक करवाते हैं तो ऐसे में आपको ₹1000 जुर्माना देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह आयकर कानून 1961 में जुड़े हुए धारा 234H  की वजह से हुआ है।

सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिये यह प्रावधान  को जारी किया है।


यह भी पढ़ें : क्या आपने अपने आधार को पैन से लिंक किया है? कैसे चेक करें अपना Aadhaar-Pan Link Status


सरकार द्वारा दिए गए  समय यानी 31 मार्च 2021 तक अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आप किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने और बैंक खाता खोलने  में असमर्थ होंगे। इसलिए अबे अभी तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2021 तक जल्द से जल्द करवा ले।


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